MP News: गिरफ्तार होंगे अक्षय कांति बम? कोर्ट ने इस मामले में जारी किया गिरफ्तारी वारंट
इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले अक्षर कांति बम (Akshay kanti Bam) एवं उनके पिता की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने जारी कर दिया गिरफ्तारी वारंट - Akshay Kanti Bam Arrest Warrant
MP News: मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट (Indore Loksabha Seat) से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. कांग्रेस से नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम (Akshay kanti Bam) एवं उनके पिता के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट (Akshay Kanti Bam Arrest Warrant) जारी कर दिया गया है. अक्षय कांति बम हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं.
इंदौर जिला कोर्ट (Indore District Court) ने अक्षय कांति बम के खिलाफ वारंट जारी किया है यह पूरा मामला 17 साल पहले का है जिसपर उनके खिलाफ धारा 307 बढ़ा दी गई है. अक्षय कांति बम को आज कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह नहीं पहुंचे इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की 30 नंबर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट (Akshay Kanti Bam Arrest Warrant) जारी कर दिया है. अब पुलिस 8 जुलाई से पहले अक्षय कांति बम एवं उनके पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करेगी.
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अक्षय कांति बम एवं उनके पिता के खिलाफ जमीनी विवाद में युनूस पटेल ने वर्ष 2007 में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी 17 साल पुराने इस मामले में धारा 307 बढ़ा दी गई है और आज धारा 307 की सुनवाई होनी थी इस मामले में अक्षय कांति बम एवं उनके पिता कांतिलाल बम ने जमानत याचिका प्रस्तुत की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
दोनों आरोपियों ने कोर्ट के समक्ष क्षमा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कांति लाल बम ने डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट न्यायालय में पेश किया था जिसमें उन्होंने सीने में तकलीफ होना और तबीयत खराब होना बताया था. इसके अलावा अक्षय कांति बम ने आवेदन में लिखा कि वह पारिवारिक काम से इंदौर से बाहर जा रहे हैं इसलिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सकते लेकिन इसी बीच जिला एवं अपर सत्र न्यायालय विनोद कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
अक्षय कांति बम एवं उनके पिता कांतिलाल बम पर जमीनी विवाद में 4 अक्टूबर 2007 को पीड़ित यूनुस खान के ऊपर हमला करने मारपीट करने सहित धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था. उस समय पीड़ित यूनुस खान पर गोली भी चलाई गई थी लेकिन तब पुलिस ने FIR में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी.
लेकिन जैसे ही अक्षय कांति बम ने इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया उसी दिन कोर्ट ने 17 साल इस पुराने मामले में धारा 307 बढ़ा दी और 10 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन वह कोर्ट में नहीं पहुंचे इसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Akshay Kanti Bam Arrest Warrant) जारी कर दिया गया है.
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